केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हाल ही में एक ड्राफ्ट "भू-स्थानिक सूचना नियमन विधेयक (जियोस्पेशल इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल, २०१६)" टिप्पणियों के लिए सार्वजानिक कर दिया है ....
इस विधेयक के अंतर्गत भारत की किसी भी भू-स्थानिक जानकारी के वितरण, प्राप्ति, प्रसार और प्रकाशन के लिए किसी सरकारी एजेंसी से आज्ञा लेना अनिवार्य होगा .. विशेषकर भारत के नक्शे के प्रयोग अथवा छापने के लिए सरकार की अनुमति अनिवार्य होगी .. नियमों के उल्लंघन करने वालों के लिए - मसलन भारत के नक्शे से खिलवाड़ करने वालों के लिए - इस विधेयक में सात वर्ष की अधिकतम अवधि तक जेल और 100 करोड़ रुपये जुर्माने तक का प्रावधान प्रस्तावित है ....
मेरी प्रतिक्रिया ....
मोदी जी !! बस हम ऐसा ही कुछ तो चाह रहे थे आपसे और आपकी सरकार से .. कुछ ऐसा धाँसू और दमदार कि हम भी छाती फुला कह सकें - "भारत माता की जय" .... बस यही तो अपेक्षा कर रहे थे कि आप कुछ करें .. केवल फांकते ही ना रहें ....
खैर !! आपने पहली बार कुछ अच्छा किया है - इसलिए आपकी हौसलाअफ़ज़ाई हेतु आपको बधाई ....
अब देखें आप दूसरा अच्छा कार्य कब करते हैं .... और इस प्रस्तावित विधेयक को कब पास करवाते हैं ....
वैसे मेरा एक सुझाव भी है ....
क्यों न इसी तर्ज़ पर एक "पठन पाठन मापक सूचना नियमन विधेयक (डिग्री इंफॉर्मेशन रेगुलेशन बिल २०१६)" भी पास किया जाए ????
यानि जिस प्रकार भारत के गलत नक़्शे बनाने या बनवाने या दिखाने या उपयोग करने को अपराध माना जाएगा - ठीक उसी प्रकार फ़र्ज़ी डिग्री बनाने या बनवाने या दिखाने या उपयोग करने को अपराध माना जाए तो कैसा रहेगा ?? .. इस विषयक तो टुच्चे पाकिस्तान तक को कोई ऐतराज़ नहीं होगा .... हाँ भक्त ज़रूर थोड़ा विचलित होंगे तो देशहित में होने दें .... है ना !!
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